नई दिल्ली, 24 जुलाई। सरकार द्वारा कोविड-19 के इलाज एवं रोकथाम में व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले पल्स ऑक्सीमीटर और डिजिटल थर्मामीटर जैसे पांच जरूरी चिकित्सा उपकरणों पर व्यापार लाभ या मार्जिन को 70 प्रतिशत पर सीमित करने के साथ अब तक करीब 620 ब्रांडों की कीमतों में कमी आई है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि यह सीमा 20 जुलाई से लगाई गई है। गत 13 जुलाई को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ), 2013 के पैरा 19 के तहत मिले असाधारण अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए पांच चिकित्सा उपकरणों - ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, बीपी मॉनिटर, नेबुलाइजर और डिजिटल थर्मामीटर के व्यापार मार्जिन पर सीमा लगा दी थी।
प्राइस टू डिस्ट्रिब्यूटर (पीटीडी) या वितरक को मिलने वाली कीमत के स्तर पर लाभ को 70 प्रतिशत तक सीमित किया गया था। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इसके अनुसार, 23 जुलाई, 2021 तक इन चिकित्सा उपकरणों के कुल 684 उत्पादों/ब्रांडों की रिपोर्ट की गई है और 620 उत्पादों/ब्रांडों (91 प्रतिशत) ने अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में कमी की जानकारी दी है। पल्स ऑक्सीमीटर के एक आयातित ब्रांड द्वारा अधिकतम कमी की जानकारी दी गई है। इसमें प्रति इकाई 2,95,375 रुपये की कमी देखी गई है।
मंत्रालय ने कहा कि सभी श्रेणियों में आयातित और घरेलू ब्रांडों ने एमआरपी कम करने की जानकारी दी है। आयातकों ने कीमतों में सबसे ज्यादा कमी पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन और नेबुलाइजर पर की है। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख एल मंडाविया ने ट्विटर पर लिखा कि व्यापक जनहित में, सरकार ने 20 जुलाई से प्रभावी, पांच चिकित्सा उपकरणों के लिए व्यापार लाभ को सीमित कर दिया है। इससे चिकित्सा उपकरणों की कीमतों में भारी कमी आएगी।
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