मंडी,19 मार्च। स्थानीय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) की अदालत ने नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ दुर्व्यवहार करने और लैंगिक उत्पीड़न करने के दोषी को पोक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹ 5,000/- जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 506(ii) के तहत छ: महीने के कारावास की सजा के साथ ₹ 5,000/-जुर्माने की सजा, धारा 504 के तहत एक महीने के कारावास के साथ ₹ 1000/-जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को प्रत्येक धारा में एक महीने से सात दिन तक के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 06/04/2020 को पीड़िता ने पुलिस को शिकायत पत्र दिया कि उसकी उम्र 16 वर्ष है । वह एक स्कूली छात्रा है। उसने बताया कि एक लड़का उसके साथ दुर्व्यवहार तथा गाली गलोच करता था और उसे बदनाम करने की धमकी भी देता था। दोषी ने उसके कुछ फोटोग्राफ्स को भी आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स में बदल दिया था और उसको बदमान करने और फोटो को वायरल करने की धमकी देता था। एक दिन लड़के ने पीड़िता को बोला कि उसके साथ मिलने के लिए आये और अपने सारे फोटो डिलीट कर देना। पीड़िता उसके साथ मिलने गई और उस दिन उस लड़के ने पीड़िता का लैंगिक उत्पीडन किया। उक्त बयान के आधार पर दोषी के खिलाफ थाना सुंदरनगर में मुकदमा संख्या 132/2020 पंजीकृत हुआ थाl
मामले की छानबीन छानबीन पूरी होने पर थाना अधिकारी सुंदरनगर ने चालान अदालत में दायर किया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 15 गवाहों के ब्यान कलमबंद करवाए थे। मुकद्दमें की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से मामले की पैरवी लोक अभियोजक नितिन शर्मा ने की।
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